सरकार का बड़ा ऐलान! 22 सितम्बर से बदल जाएंगे पेंशन के नियम – तुरंत जानें नया अपडेट Pension New Rules 2025

Published On: September 20, 2025
Pension New Rules 2025

सरकार ने हाल ही में पेंशन नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जो 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे। ये बदलाव मुख्य रूप से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए हैं। इससे कर्मचारियों को अपनी रिटायरमेंट और पेंशन प्लान करने का तरीका पूरी तरह से बदल जाएगा। नई व्यवस्था में कर्मचारियों को ना केवल अधिक लचीलापन मिलेगा, बल्कि पेंशन के विकल्प चुनने की आज़ादी भी दी गई है।

पिछले कुछ समय से कर्मचारी संगठनों की यह मांग थी कि उन्हें पेंशन स्कीम चुनने में अधिक विकल्प मिलें। सरकार ने इस मांग पर ध्यान देते हुए Unified Pension Scheme (UPS) और National Pension System (NPS) दोनों में स्विच करने का विकल्प शुरू किया है। इससे पहले यह बदलाव संभव नहीं था। अब कर्मचारी अपनी ज़रूरतों के अनुसार स्कीम चुन सकते हैं, जिससे उनकी आर्थिक भविष्य योजना और मजबूत होगी।

सरकार का बड़ा ऐलान: पेंशन के नए नियम

22 सितम्बर 2025 से लागू हो रहे पेंशन के नियम केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों व कर्मचारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। नया नियम यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) और नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के बीच स्विच करने की सुविधा देता है। यानी जो कर्मचारी UPS में हैं, वे एक बार NPS का विकल्प चुन सकते हैं और NPS से UPS में भी स्विच किया जा सकता है—लेकिन ये ऑप्शन केवल एक बार ही मिलेगा।

अगर कोई कर्मचारी स्विच करना चाहता है तो उसे यह फैसला रिटायरमेंट से कम से कम एक साल पहले या VRS (स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति) से तीन महीने पहले लेना होगा। अनुशासनात्मक कार्रवाही, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति वाले मामलों में स्विच की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिन लोगों ने 30 सितम्बर 2025 तक विकल्प नहीं चुना, वे UPS के तहत रहेंगे।

योजना का संक्षिप्त ओवरव्यू (तालिका)

तथ्य/प्रश्नजानकारी
नई व्यवस्था किसके लिए लागू?केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स
बदलाव लागू होने की तिथि22 सितम्बर 2025
मुख्य स्कीम कौन-कौन सी?UPS (Unified Pension Scheme), NPS (National Pension System)
स्विच कब व कैसे किया जा सकता है?UPS/NPS के बीच सिर्फ एक बार, रिटायरमेंट से 1 साल या VRS से 3 महीने पहले
अनुशासनात्मक मामलों में सुविधा?नहीं, स्विच की अनुमति नहीं
स्विच का अंतिम अवसर30 सितम्बर 2025
विकल्प ना चुनने परकर्मचारी UPS में ही रहेंगे
VRS के बाद लाभ20 साल की सर्विस पर भी प्रो-राटा आधार पर अंशदायी लाभ

पेंशन स्कीम से जुड़े मुख्य बिंदु (Main Points)

  • स्वैच्छिक बदलाव की सुविधा: कर्मचारी अपनी मर्जी से एक बार स्कीम (UPS/NPS) बदल सकते हैं।
  • नियमों की स्पष्टता: एक बार परिवर्तन के बाद दोबारा पूर्व स्कीम में लौटना मुमकिन नहीं।
  • समय सीमा: ये विकल्प 30 सितम्बर 2025 तक चुनना होगा।
  • 20 साल की सेवा पर VRS: अब UPS में 20 साल की सेवा पूरी करने के बाद VRS लिया जा सकता है, जहां पहले 25 साल की जरूरी थी।
  • ग्रेच्युटी, लीव इनकैशमेंट, CGEGIS: ये सभी लाभ सेवानिवृत्ति के समय मिलेंगे।
  • परिवार को लाभ: VRS के बाद लाभार्थी की मृत्यु होने पर परिजनों को पारिवारिक लाभ मिलेगा।
  • चयन न करने पर: समय पर विकल्प न चुनने पर कर्मचारी स्वत: UPS के तहत रहेंगे।

Unified Pension Scheme (UPS) और NPS की तुलन

बिंदुUPS (Unified Pension Scheme)NPS (National Pension System)
योगदान अनिवार्यतानहीं (गैर-योगदान आधारित)हाँ (योगदान आधारित)
पेंशन निर्धारणसर्विस के वर्ष और अंतिम वेतन परनिवेश के आधार पर, मार्केट लिंक्ड
जोखिम/अनिश्चितताकमनिवेश बाजार के उतार-चढ़ाव पर निर्भर
पारिवारिक लाभउपलब्धउपलब्ध
स्विचिंग विकल्पअब एक बार NPS में जा सकते हैंUPS में केवल 30 सितम्बर 2025 तक जा सकते हैं
VRS नियम20 साल में VRS का लाभअलग-अलग नियम
जीवनभर पेंशनउपलब्धआंशिक पेंशन व एन्युटी

नए पेंशन नियमों के लाभ (Key Benefits)

  • कर्मचारियों को अपनी आवश्यकता और आर्थिक स्थिति के अनुसार स्कीम चुनने की पूरी आज़ादी मिलेगी।
  • सेवा के 20 साल पूरे करने पर भी VRS लेकर प्रो-राटा आधार पर पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
  • पुराने UPS में अस्थिरता कम थी और नव पेंशन स्कीम (NPS) मार्केट पर आधारित है—कर्मचारी अब अपनी पसंद के अनुसार निर्णय कर सकते हैं।
  • पारदर्शी और आसान प्रक्रिया के कारण कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा और मजबूत होगी।

जुड़े जरूरी दस्तावेज और प्रक्रियाएं

  • आवेदन पत्र: स्कीम स्विच करने के लिए निर्धारित फॉर्म भरना होगा।
  • कार्यकाल प्रमाण पत्र: कुल सेवावधि प्रमाणित करना आवश्यक है।
  • रिटायरमेंट/वीआरएस की तारीख: सही-सही बतानी होगी।
  • अनुशासनात्मक मामलों की जानकारी: कोई पेंडिंग केस तो नहीं—इसे भी जानकारी देना आवश्यक है।
  • लास्ट डेट ध्यान रखें: 30 सितम्बर 2025 तक ही विकल्प चुनना है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

  • क्या हर कर्मचारी स्कीम बदल सकता है? – हाँ, लेकिन सिर्फ एक बार, निर्धारित समय सीमा में।
  • क्या स्विच के बाद वापस जा सकते हैं? – नहीं, वापसी की इजाजत नहीं।
  • अगर कोई विकल्प नहीं चुने तो? – वे UPS में स्वत: बने रहेंगे।
  • किसे यह सुविधा नहीं मिलेगी? – जिनपर अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित या सजा हुई है।

Chetna Tiwari

Chetna Tiwari is an experienced writer specializing in government jobs, government schemes, and general education. She holds a Master's degree in Media & Communication and an MBA from a reputed college based in India.

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